दुर्ग। कलेक्टर अंकित आनंद ने धारा 144 अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए समस्त होटल, मैरिज पैलेस, रिसोर्ट क्लब, सामुदायिक भवन इत्यादि में सार्वजनिक, अर्धशासकीय, निजी आयोजन 5 अप्रैल तक तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है।

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