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बैंक मैनेजर के साथ मिलकर किसानों का फर्जी तरीके से केसीसी लोन निकालकर करोड़ों रूपये का धोखाधड़ी करने वाले आरोपी गिरफ्तार: बैंक मैनेजर को भी बनाया गया आरोपी, 13 प्रकरण का शिकायत हुआ प्राप्त

किसानों को अलग अलग तरीकों से अपने झांसे में लेकर उनका ऋण पुस्तिका एवं जमीन का कागजात लेकर फर्जी तरीके से बैंक वालों के साथ मिलकर केसीसी लोन निकालकर करता था धोखाधड़ी…आरोपी इतने शातिर कि कई प्रकरणों में भू-स्वामी की जगह किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा कर लोन स्वीकृत कराकर भी धोखाधड़ी करते थे…

खैरागढ़। आवेदक सियाराम गोंड पिता मुकुन्दी गोंड़ उम्र 32 साल साकिन ग्राम बेंगरी थाना मोहगांव जिला के0सी०जी० द्वारा शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी के केसीसी बैंक खाते से 398000 रू. जीवन गोंड. के बैंक खाते में फर्जी तरीके से ट्रांसफर हुआ है उक्त शिकायत की जांच करने पर जांच दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी जीवन लाल गोंड़ निवासी बेंगरी द्वारा ललित शर्मा और निखिल श्रीवास्तव के कहने पर उनके साथ भारतीय स्टेट बैंक शाखा गंडई जाकर अपने बैंक खाते से 398000 रू. निकालकर 300000 रू को ललित शर्मा को देना व 50000 रू. को निखिल श्रीवास्तव को देना एवं 48000रू. को स्वयं रखना बताया गया है।

जांच भारतीय स्टेट बैंक शाखा गंडई से आवेदक के केसीसी0 ऋण से संबंधित जानकारी प्राप्त करने पर केसीसी ऋण के समस्त दस्तावेजों में आवेदक के हस्ताक्षर तथा 398000रू. जीवन लाल गोंड़ के बैंक खाता में ट्रांसफर करने के फार्म में आवेदक के हस्ताक्षर में भिन्नता पाया गया है, जिसकी जॉच जारी है। आवेदन जांच पर अनावेदकगणों ललित शर्मा, निखिल श्रीवास्तव, जीवनलाल गोंड़ द्वारा एसबीआई गंडई के बैंक कर्मचारी से मिलकर षडयंत्रपूर्वक आवेदक सियाराम गोंड़ का फर्जी हस्ताक्षर कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर सदोष लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आवेदक के बैंक खाते से जीवनलाल गोंड़ के बैंक खाते 398000रू ट्रांसफर कर उक्त रकम को आहरण कर आवेदक को आर्थिक नुकसान पहुचांकर उसके साथ धोखाधड़ी करना पाया गया।

प्रकरण में थाना मोहगांव क्षेत्र के अन्य 15 से 20 किसान रामदयाल यादव निवासी डुमरिया, बिरझू राम यादव ग्राम खर्रा, तोरन कंवर ग्राम गहिराटोला, शांति बाई पैलीमेटा, रोहित मशखरे भण्डारपुर, आजूराम ध्रुव दरबानटोला, राजेंद्र मेरावी खैरानवापारा, पुनाराम दरबानटेला, मनहरण मेरावी बेलगांव, जेठू यादव मानपुर व अन्य लोगों के साथ भी ललित शर्मा और निखिल श्रीवास्तव द्वारा बैंक के कर्मचारी के साथ मिलकर षणयंत्रपूर्वक केसीसी लोन निकलवाकर लोन की राशि को स्वयं रखकर किसानों के साथ धोखाधड़ी करने संबंधी शिकायत प्राप्त हुआ।

आवेदकगणों के शिकायत पर आरोपीगणों 01 ललित शर्मा निवासी पैलीमेटा 02 निखिल श्रीवास्तव 03 जीवन लाल गोंड़ निवासी बेंगरी 04 प्यारे पोर्ते निवासी दरबानटोला 05 अरविंद कुमार तत्कालीन शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक गंडई के विरूद्ध अलग -अलग प्रकरण अपराध क्रमांक 10/2024 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि, अपराध क्रमांक 11 / 2024 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी भादवि, अपराध क्रमांक 12 / 2024 धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भादवि, अपराध क्रमांक 13/ 2024 धारा 420, 120 बी भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की गंभीरता से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया जिस पर पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल द्वारा प्रकरण के आरोपियों के त्वरित गिरफ्तारी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डेय, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी प्रशान्त खाण्डे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मोहगांव धर्मेन्द्र वैष्णव के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु रवाना किया गया जो प्रकरण के शातिर आरेपी ललित शर्मा को उरला रायपुर से हिरासत में लेकर घटना के संबंध में बारीकी से पूछताछ किया गया।

आरोपी ललित शर्मा द्वारा कम समय में अधिक पैसा कमाने के लालच में अपने साथी निखिल श्रीवास्तव तथा बैंक कर्मचारी के साथ मिलीभगत करके षडयंत्रपूर्वक मोहगांव थाना क्षेत्र के गरीब एवं भोले भाले किसानों को केसीसी लोन निकलावाने का झांसा देकर किसानों का ऋण पुस्तिका एवं जमीन का कागजात लेकर केसीसी लोन निकलवाकर अलग अलग तरीके से धोखाधड़ी करना स्वीकार किया।

आरोपीयों के द्वारा केसीसी लोन वर्ष 2013 में ग्राम बेलगांव के मनहरण मेरावी का 1,40,000 रू., वर्ष 2013 में ही ग्राम लमरा के लतमार निर्मलकर से एसबीआई गंडई और पंजाब बैंक गंडई से कुल 04 लाख रू० केसीसी लोन, वर्ष 2014 में खैरा नवापारा के तिभाल मेरावी से 04 लाख रू. का केसीसी लोन, 2014 में ही दरबानटोला के लगनी बाई के ऋण पुस्तिका और जमीन का कागजात प्यारे पोर्ते के माध्यम से मंगाकर लगनी बाई का फर्जी वोटर आईडी बनाकर किसी अन्य व्यक्ति को लगनी बाई बनाकर बैंक में खड़ा किये और लगनी बाई के नाम से 2,80,000रू. का केसीसी लोन, वर्ष 2015 में लतमार निर्मलकर की बहू देवकी और बेटा देवराम निर्मलकरमरे पास 520000रू. लेकर बैंक में फिक्स डिपाजिट कराने के नाम पर नगद प्राप्त कर फर्जी पासबुक देकर 520000रू का धोखाधड़ी, वर्ष 2016 में लमरा के तोरन कंवर से एसबीआई गंडई से 05 लाख का केसीसी लोन वर्ष 2016 में ही मानपुर के जेठू यादव से 04 लाख रू. केसीसी० लोन, 2017 में पैलीमेटा के शांति बाई से 1,70,000 रू केसीसी लोन, 2017 में दरबानटोला के आजूराम ध्रुव से 04 लाख केसीसी लोन, 2017 में डूमरिया के बिरझूराम से 250000 रू का केसीसी लोन, वर्ष 2018 में ग्राम बेंगरी के सियाराम ध्रुव से 5,70,000 रू का केसीसी लोन, वर्ष 2019 में दरबानटोला के पूनाराम से 160000रू का केसीसी लोन तथा वर्ष 2019 में ही भण्डारपुर के रोहित से 180000रू का केसीसी लोन निकलवाकर सभी किसानों के लोन की राशि को स्वयं रखकर निखिल श्रीवास्तव के साथ बंटवारा किया गया है।

किसानों द्वारा शिकायत करने पर पैलीमेटा से फरार हो गया था। विवेचना दौरान प्रकरण के आरोपी 01 ललित शर्मा पिता बशीलाल शर्मा उम्र 38 वर्ष साकिन ग्राम पैलीमेटा थाना मोहगांव 02 जीवन गोंड़ पिता पहलवान गोंड़ उम्र 37 वर्ष साकिन ग्राम बेंगरी थाना मोहगांव को दिनांक 28.02.2024 को गिरफ्तार किया गया है जिसे रिमांड पर न्यायालय पेश किया जावेगा। प्रकरण में अन्य आरोपी फरार है जिनकी जल्द गिरफ्तारी की जावेगी। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी मोहगांव निरीक्षक धर्मेन्द्र वैष्णव, सउनि. राजकुमार महिलांगे प्र०आर० रंजीत तिकी, सुरेश चन्द्रवंशी, आरक्षक भीखम ओगरे, लोकेश कुमार ठाकुर, देवनंदन राम का सराहनीय योगदान रहा।

थाना मोहगांव जिला- के0सी0जी0 (छ.ग.)
अप0 क्र0 10/2024 धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भादवि
अप0 क्र0 11/2024
धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी भादवि
अप0 क्र0 12/2024 धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भादवि
अप0 क्र0 13/2024 धारा 420, 120 बी भादवि.

आरापियों के विरुध्द् कुल 13 प्रकरणों में शिकायत प्राप्त हुआ जो निम्नानुसार है

1. वर्ष 2013 में ग्राम बेलगॉव के मनहरण मेरावी से 1,40,000/- केसीसी पर धोखाधड़ी ।
2. वर्ष 2013 ग्राम लमरा के लतमार निर्मलकर से एसबीआई व पंजाब बैंक से 04 लाख केसीसी लोन पर धोखाधड़ी ।
3. वर्ष 2014 में ग्राम खैरा नवापारा निवासी तिभाल मेरावी से 04 लाख रुपये के केसीसी लोन ।
4. वर्ष 2014 में ग्राम दरबानटोला निवासी लगनी बाई के ऋण पुस्तिका और जमीन का कागजात प्यारे पोर्ते के माध्यम से मंगाकर लगनी बाई का फर्जी वोटर आई डी बनाकर किसी अन्य व्यक्ति को लगनी बाई बनाकर बैंक में उपस्थित कर लगनी वाई के नाम से 2,80,000/- का केसीसी लोन ।
5. वर्ष 2015 में ग्राम लमरा के लतमार निर्मलकर की बहु देवकी और बेटा देवराम निर्मलकर मेरे पास 5,20,000 रुपये लेकर बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराने के नाम पर नगद प्राप्त कर फर्जी पासबुक देकर 5,20,000 रुपये का धोखाधड़ी किया ।
6. वर्ष 2016 में ग्राम लमरा के तोरन कंवर से एसबीआई गण्डई से 5,00000 रुपये का केसीसी लोन की धोखाधड़ी।
7. वर्ष 2016 में ग्राम मानपुर के जेटू यादव से 4 लाख रुपये केसीसी लोन कर धोखाधड़ी।
8. वर्ष 2017 में ग्राम पैलीमेटा के शांतिबाई से 1.70,000 रुपये
केसीसी लोन कर धोखाधड़ी ।
9. वर्ष 2017 में गाम दरबनटोला के आजूराम से 4 लाख की धोखाधड़ी । 10. वर्ष 2017में गाम डुमरिया के बिरझूराम से 2,50,000 रुपये का धोखाधड़ी ।
11. वर्ष 2018 में ग्राम वेंगरी के शियाराम ध्रुव से 5 लाख 70 हजार रुपये की धोखाधड़ी ।
12. वर्ष 2019 में ग्राम दरवान टोला के पुनाराम से 1 लाख 60 हजार रुपये की केसीसी कर धोखाधड़ी
13. वर्ष 2019 में ग्राम भंडारपुर के रोहित से 1 लाख 80 हजार रुपये की केसीसी लोन के नाम पर धोखाधडी किया गया है।

नाम आरोपी: 01.ललित शर्मा पिता बंशीलाल शर्मा उम्र 38 वर्ष साकिन ग्राम पैलीमेटा थाना मोहगांव जिला केसीजी छग हाल मुकाम- कबीर नगर रायपुर.

02. जीवन लाल गोंड़ पिता पहलवान गोंड़ उम्र 37 साल साकिन ग्राम बेंगरी थाना मोहगांव जिला केसीजी.

फरार आरोपी: 1. बैंक मैनेजर अरविंद कुमार देवांगन, 2. प्यारे पोर्ते.

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