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आज 01 दिसंबर से बदल गए ये नियम, सिम कार्ड खरीदने से लेकर क्रेडिट कार्ड में हुआ बदलाव जिसका पड़ेगा आप पर असर

नए नियम के अनुसार सिम बेचने वाले डीलर्स को अपना पुलिस वेरिफिकेशन और बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा. साथ ही सिम बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी होगा…

नईदिल्ली (ए)। आज 01 दिसंबर से सरकार सिम कार्ड खरीदने के नियम में बदलाव करने जा रही है. ये नियम पहले 1 अक्टूबर 2023 से लागू होने वाले थे, जिन्हें सरकार ने 2 महीने आगे बढ़ाकर अब 1 दिसंबर से लागू करने की तैयारी कर दी है. अगर आप सिम डिलर या सिम कार्ड खरीदने वाले हैं, तो आपको इन नियमों के बारे में पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए. अगर आपको ये नियम पता नहीं होंगे, तो आपको बाद में परेशान होना तय है।

नए नियम के अनुसार सिम बेचने वाले डीलर्स को अपना पुलिस वेरिफिकेशन और बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा. साथ ही सिम बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी होगा. व्यापारियों के पुलिस वेरिफिकेशन की पूरी जिम्मेदारी टेलीकॉम ऑपरेटर की होगी. अगर कोई इन नियमों की अनदेखी करके सिम बेचता है तो उस पर 10 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा. व्यापारियों को वेरिफिकेशन के लिए सरकार ने 12 महीने का समय दिया है।

अगर कोई कस्टमर अपने किसी पुराने नंबर पर कोई नया सिम कार्ड खरीदना चाहता है तो उसके आधार पर छपे क्यूआर कोड को स्कैन करके उसका डेमोग्राफिक डेटा भी कलेक्ट किया जाएगा।

नए नियम के मुताबिक अब बल्क में सिम कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे. सरकार ने इसके लिए बिजनेस कनेक्शन का प्रावधान शुरू किया है. हालांकि, आप पहले की तरह एक आईडी प्रूफ पर 9 सिम कार्ड खरीद सकते हैं. इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपना सिम कार्ड बंद कराता है तो वह नंबर 90 दिनों बाद ही दूसरे ग्राहक को जारी किया जाएगा।

लोन लेने वाले ग्राहकों को राहत देते हुए आरबीआई नए नियम लागू करने वाक्य है। अब बैंकों को लोन लेते वक्त जमा किए गए प्रॉपर्टी के दस्तावेज लोन जमा होने के एक महीने भीतर की वापस करने होंगे। ऐसा न करने पर बैंकों पर प्रतिदिन 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

देश के मुख्य प्राइवेट बैंकों में से एक HDFC Bank अपने रेगलिया क्रेडिट कार्ड से जुड़े सुविधाओं में बदलाव करने जा रहा है। अब यूजर्स को फ्री एयरपोर्ट लाउंज ऐक्सिस सुविधा का लाभ उठाने के लिए प्रति तिमाही 1 लाख रुपये का क्रेडीर उपयोग करना होगा।

गूगल 1 दिसंबर से ऐसे गूगल अकाउंट को डिलीट करने जा रहा है, जिसका इस्तेमाल दो वर्षों से नहीं हुआ है। हालांकि स्कूल या बिजनेस वर्ल्ड के अकाउंट को डिलीट नहीं किया जाएगा।

हर महीने की शुरुआत में सरकार एलपीजी गैस सिलेंडर के नए रेट को निर्धारित करती है। 1 दिसंबर को भी कीमतों में बदलाव हो सकता है। 1 नवंबर को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में 100 रुपये की वृद्धि हुई थी। घरेलू सिलेंडर में कोई बदलाव नहीं हुआ था।

इस साल की शुरुआत में UIDAI ने नागरिकों को अपने आधार कार्ड पर जानकारी फ्री में ऑनलाइन अपडेट करने की अनुमति दी थी. इसके बाद सरकार ने इस समय सीमा को दो बार बढ़ाया. अब यह समय सीमा 14 दिसंबर को खत्म हो जाएगी।

मौजूदा डीमैट अकाउंटहोल्डर्स और म्यूचुअल फंड यूनिट धारकों के लिए नॉमिनी का विकल्प प्रदान करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2023 को खत्म हो जाएगी. फिजिकल शेयर रखने वालों के लिए सेबी ने कहा है कि पैन, नॉमिनेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल 31 दिसंबर तक जानकारी पेश नहीं करने पर फोलियो को फ्रीज कर दिया जाएगा।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 7 नवंबर के एक सर्कुलर में पेमेंट ऐप्स और बैंकों से उन UPI आईडी और नंबरों को डिएक्टिवेट करने को कहा जो एक साल से ज्यादा समय से एक्टिव नहीं हैं. हर बैंक और थर्ड पार्टी ऐप को 31 दिसंबर तक इस नियम का पालन करना होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, सेफ डिपॉजिट लॉकर के नए नियमों के तहत ग्राहकों को अपने बैंकों के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी. ग्राहकों को लॉकर का इस्तेमाल करने की अनुमति सिर्फ तब तक है जब तक वे किराया चुकाते हैं. समझौते की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 है।

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