आरोपी द्वारा अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र में नौकरी लगने के नाम पर बेरोजगारों से किया गया था ठगी… धोखाधड़ी कर कुल ₹9,40,000 राशि लिया गया है…
बलौदा बाजार। प्रकरण के प्रार्थी ओमप्रकाश वर्मा साकिन सकलोर दिनांक 19.06.2023 को थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि ग्राम रावन निवासी गिरधारी लाल चन्द्राकर मेरे घर आकर मुझे व मेरे चाचा को तुम्हारे घर में कोई पढ़ा लिखा लड़का है क्या, उसे मैं अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी हिरमी या रावन में नौकरी लगवा दूंगा।
नौकरी लगाने के लिये प्रत्येक को 2,15,000- 2,15,000 रूपये लगेगा कहकर बोला। तो मेरे पुत्र गगन वर्मा और मेरे चाचा के लड़का बलराम वर्मा का नौकरी लगाने के नाम दिनांक 10.01.2021 को घर में आकर कुल ₹4,30,000 लिया है, जो अब तक गिरधारी लाल चन्द्राकर द्वारा ना ही नौकरी लगाया है और ना ही पैसा वापस किया है। नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी किया है।
कि प्रस्तुत शिकायत पर आरोपी गिरधारी लाल चन्द्राकर के विरुध्द अपराध क्र. 115/2023 धारा 420 भा.द.वि पंजीबध्द कर घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा को अवगत कराने पर आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने निर्देश देने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश यादव एवं एसडीओपी आशीष अरोरा के मार्गदर्शन में सुहेला थाना प्रभारी नकुल सिंह ठाकुर के नेतृत्व में आरोपी गिरधारी लाल चंद्राकर की पतासाजी की जा रही थी।
आरोपी रिपोर्ट दिनांक से गिरफ्तारी से बचने सकुनत से फरार हो गया था जिसे दिनांक 01.11.2023 को सायबर सेल की मदद से आरोपी गिरधारी लाल चन्द्राकर को उरला रायपुर से अभिरक्षा में लेकर मेमोरण्डम कथन लिया गया, जिसने अपने मेमोरण्डम कथन में नौकरी लगाने के नाम से सकलोर निवासी ओमप्रकाश वर्मा एवं प्रहलाद वर्मा एवं अन्य और 03 पीड़ितों से कुल ₹9,40,000 नगदी लेना बताने* से आरोपी गिरधारी लाल चन्द्राकर को आज दिनांक 02.11.2023 के गिरफ्तार न्यायिक रिमांड हेतु न्यायालय पेश करने रवाना किया गया है।
प्रकरण के आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश करने में थाना प्रभारी नकुल सिंह ठाकुर, सउनि पवन कुमार सिन्हा, आरक्षक सुरेश वर्मा, की सराहनीय भूमिका रही।
आरोपी- गिरधारी लाल चन्द्राकर पिता स्व खम्हन लाल चन्द्राकर उम्र 60 वर्ष साकिन ग्राम रावन थाना सुहेला।















