भिलाई-03। दिनांक 24.10.2023 को मंडल सुरक्षा आयुक्त, रे.सु.ब. रायपुर के कुशल मार्गदर्शन में रे.सु.ब. पोस्ट भिलाई में गठित टाॅस्क टीम प्रभारी उपनिरीक्षक आर.के.राठौर, प्रधान आरक्षक-सीमांत सिंह, आरक्षक-सुखराम मीना एवं आरक्षक अजय राठौर के साथ पोस्ट प्रभारी निरीक्षक पूर्णिमा राय बंजारे के नेतृत्व में विधान सभा चुनाव 2023 के पूर्व होनेवाली संदिग्ध व अवैधानिक गतिविधियों के विरुद्ध गस्त व अभियान के दौरान में भिलाई 03 प्लेटफार्म क्रमांक 02 पर तीन बैग लावारिस हालत में खम्बा नम्बर 852/09 सीढी के नीचे दिखाई दिया।
उक्त बैगों के संबंध में अगल बगल अन्य यात्रीयों से पूछताछ करने पर वारिसान नही मिला। उक्त संबंध में उक्त तीनों बैग (एक काले रंग का पीट्ठू एच.पी. लिखा हुआ, एक लाल एवं काले रंग का पीट्ठू रीबोक लिखा एवं एक कपडे का थैला चेन लगा हुआ) को नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र गवाहों के संमक्ष चैन को खोला गया। जिसमे तीनों बैगो में से-एक काले रंग का पीट्ठू एच.पी. लिखा हुआ में- 06 पैकेट, एक लाल एवं काले रंग का पीट्ठू रीबोक लिखा-04 पैकेट एवं एक कपडे का थैला चेन लगा हुआ में-04 पैकेट कुल 14 पैकेट जो पाॅलीथिन के अंदर भूरे रंग का टेप लपेटा हुआ मादक पदार्थ गांजा मिला।
जिसे मौजुद गवाहों के समक्ष तौल मशीन से तौलने पर 14.222 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा पाया गया जिसकी अनुमानित कीमत 2,80,000/-(दो लाख अस्सी हजार रुपये) है। जिसे पोस्ट प्रभारी के आदेशानुसार उपनिरीक्षक आर.के.राठौर के द्वारा मौजुद गवाहों के समक्ष मादक पदार्थ गांजा के संबंध में नियमानुसार बयान, जप्ति, मौका पंचनामा, तलासी आदि की कार्यवाही की गई।
लावारिस हालत में उक्त तीनों बेगों के पाया जाना अज्ञात आरोपी के द्वारा रेल परिवहन के माध्यम से ले जाने हेतु रेलपरिसर में रखा गया था जो निश्चित ही संज्ञेय अपराध कारित करने को दर्शाता है जिसे अज्ञात आरोपी का कृत्य धारा 20 एनडीपीएस एक्ट दण्डनीय अपराध पाये जाने से अज्ञात आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही बाबत् जप्त मादक पदार्थ गांजा मय दस्तावेज के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु शासकीय रेल पुलिस थाना भिलाई 03 को दिनांक 25.10.2023 को सुपुर्द किया गया।
उक्त मामला के संबंध में शासकीय रेल पुलिस थाना भिलाई 03 द्वारा अपराध क्रमांक- 0133/2023 धारा-20(बी) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 दिनांक 25.10.2023 का मामला दर्ज किया गया एवं उक्त मामले की विवेचना गोपी सिंह पैकरा, सहायक उपनिरीक्षक, शासकीय रेल पुलिस थाना भिलाई 03 द्वारा की जा रही है।















