गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। दिनांक 03/06/2020 को प्रार्थी थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिग पुत्री दिनांक 31/5/2020 को घर से घरेलू सामान लेने के लिए किराना दुकान दोपहर 12.00 बजे गयी थी जो शाम तक वापस नहीं आई । आसपास गांव, रिश्तेदारी में पता किया जो पता नहीं चला रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 33/20 धारा 363 ipc कायम कर किया गया।
थाना प्रभारी मरवाही के द्वारा पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार को घटना की विस्तृत जानकारी दिया गया पुलिस अधीक्षक के द्वारा बालिका की पतासाजी एवं बरामदगी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गये।
थाना प्रभारी मरवाही सुनील कुर्रे के द्वारा नाबालिग बालिका के पताशादी हेतु टीम गठित कर पतासाजी किया गया, जो ग्राम बदरा थाना भालूमाडा के दिल्लू राम उर्फ दिलेश्वर चौधरी के यहां बरामद हुए।
जांच विवेचना पर पाया गया कि आरोपी दिलेश्वर उर्फ बिल्लू चौधरी के द्वारा दिनांक घटना 31/5/2020 को शादी का झांसा देकर बालिका को अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 18 b.a. 5748 सूजकी से बदरा ले गया। और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था। अपहृत बालिका को वैधानिक कार्यवाही उपरांत उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया।
प्रकरण में धारा 366,376 ipc एवं 4,8 पोक्सो एक्ट जोड़ा गया। आरोपी दिलेश्वर उर्फ बिल्लू चौधरी पिता संतलाल चौधरी उम्र 23 साल निवासी बदरा थाना भालूमाडा से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जप्त किया जाकर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।






