बलौदाबाजार। प्रशांत ठाकुर पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया बलौदाबाजार निवेदिता पाल, उप पुलिस अधीक्षक महोदय मुख्यालय बलौदाबाजार सिद्धार्थ बघेल के निर्देशन में दिनांक 02.06.2020 को निरीक्षक सी.आर.चन्द्रा के नेतृत्व में प्रआर गांधीराम बंजारे, आर खिलेश्वर वर्मा, आरक्षक ईश्वर ज्योति, आरक्षक के द्वारा मुखबीर सूचना पर एक पीकअप वाहन क्रमांक सीजी 07 BD 7781 में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब भरकर रायपुर से पलारी की तरफ आ रहे है की सूचना पर हमराह आरक्षक एवं गवाहान के ग्राम पहंदा प्रवेश द्वार मेन रोड पलारी के पास पुलिस टिम द्वारा नाकेबंदी किया गया था। जिसे पीकअप वाहन का चालक दूर से पुलिस टीम को देखकर अपने वाहन पीकअप क्रमांक सीजी 07 BD 7781 को प्रवेश द्वार मेन रोड पलारी से कुछ दूर पहले ही रोक कर अंधेरे का फायदा उठाकर खेत तरफ भाग गये।
वाहन कि सूरक्षा में एक पुलिस जवान व गवाहों को छोड़कर अज्ञात आरोपी को आस पास के खेत चारो तरफ ढूंढने गये। तीन चार खेत आगे तक एवं आस पास काफी ढुंढे नही मिलने पर पीकअप के पास आये एवं पिकअप क्र. CG 07 BD 7781 के पास आकर गवाहों से बोरी का ताल पतरी हटवाकर पीकप को चेक कराये, जिसमें कुल 78 पेटी शराब होना गिनकर बताये जिसे नीचे उतारा गया। जिसमें 45 पेटी सफेद कार्टुन वाला गोवा शराब भरी पेटी जिसके प्रत्येक पेटी में 50, 50 नग 180 ml शराब भरी शीशी एवं 33 पेटी खाखी कार्टुन में पैकिंग है प्रत्येक पेटी में 50, 50 नग 180 ml शराब भरी प्लास्टिक की शीशी में जिसके लेबल में स्परीट आफ स्मुथनेस व्हीस्की गोवा शराब फार सेल इन मध्यप्रदेश लेख है।
सभी 78 पेटी शराब को मौके पर शीलबंद कर घटनास्थल से जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। कुल जप्त शराब 3900 पाव, मात्रा 702 बल्क लीटर कुल किमती 4,17,750 रूपये तथा पीकअप क्र. CG 07 BD 7781 किमती करीब 6,00,000 रूपये, जुमला किमती 1017750 रूपये का सामग्री घटना स्थल से जप्त कर अज्ञात आरोपी पीकअप क्र. CG 07 BD 7781 का चालक द्वारा मध्यप्रदेश निर्मित शराब को लाकर छत्तीसगढ सरकार को बिना टैक्स पैड़ माल को खपाने से छत्तीसगढ सरकार को भारी राजस्व का नुकसान पहूंचाने की मंशा से शराब परिवहन करते पाये जाने से अज्ञात आरोपी वाहन CG 07 BD 7781 चालक के विरूद्ध धारा 34 (2), 36 आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से मौके पर देहाती नालसी कायम कर बाद थाना आकर असल नंबर अपराध क्रमांक 224/2020 धारा के विरूद्ध धारा 34 (2), 36 आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण में आरोपी वाहन चालक की पता तलाश जारी है।






