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158 करोड़ रुपए के लिए 7 लाख लोगों ने सहारा रिफंड पोर्टल पर कराया रजिस्‍ट्रेशन, ऐसे निकाल सकते हैं आप अपना फंसा हुआ पैसा

सहारा रिफंड पोर्टल पर सात लाख लोगों ने रजिस्‍ट्रेशन कर दिया है. इसके तहत 158 करोड़ रुपये का दावा किया गया है. आप भी खुद से रजिस्‍ट्रेशन करके रिफंड के लिए हकदार हो सकते हैं…

नईदिल्ली (ए)। केंद्र सरकार ने सहारा का पैसा लोगों को देने कें लिए सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्‍च किया है. इसके तहत अभी तक सात लाख से ज्‍यादा लोगों ने रजिस्‍ट्रेशन कराया है. इन लोगों ने 158 करोड़ रुपये का दावा किया है. इस पोर्टल के तहत सिर्फ चार सोसाइटी के लोगों का पैसा वापस किया जाएगा. यह रकम लोगों के अकाउंट में भेजा जाएगा. 45 दिनों के भीतर लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के मुताबिक, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के जमाकर्ताओं को सहारा रिफंड पोर्टल के तहत फंसा हुआ पैसा दिया जाएगा. अगर आपने भी इन ब्रांचों के तहत न‍िवेश‍ किया है तो आप भी खुद से रजिस्‍ट्रेशन कर सकते हैं।

सात लाख से ज्‍यादा के रजिस्‍ट्रेशन में से अभी तक सिर्फ 2 लाख 84 हजार डिपॉजिटर्स ने आधार वेरिफिकेशन किया है. इसके अलावा,  18,442 ने सहारा सहकारी समितियों में से एक को भुगतान करने की रसीद समेत सभी डिटेल को वेरिफाई किया है. ये लोग पेमेंट के हकदार बन चुके हैं. इकनॉमिक टाइम्‍स की रिपोर्ट के मुताबिक, 97 फीसदी जमाकर्ताओं ने इन सोसाइटियों में से प्रत्‍येक में 40 हजार से कम जमा किया है।

29 मार्च, 2023 को अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा था कि सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध बकाया के भुगतान के लिए ‘सहारा-सेबी रिफंड खाते’ से 5,000 करोड़ रुपये सीआरसीएस में भेजे जाएं. इस आदेश के बाद ही पोर्टल पेश किया गया है. केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि वेरिफिकेशन के 45 दिनों के भीतर पैसा अकाउंट में आ जाएगा।

अगर आप भी सहारा में फंसा अपना पैसा पाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले  mocrefund.crcs.gov.in पर जाकर रजिस्‍ट्रेशन करना होगा. रजिस्‍ट्रेशन होने के बाद आधार वेरिफिकेशन करें. इसके बाद सभी डॉक्‍यूमेंट को अपलोड करके वेरिफाई करें. एक बार सभी जानकारी दर्ज होने के बाद आप क्‍लेम पर क्लिक करके और फोटो सिग्‍नेचर अपलोड करके रिफंड के लिए हकदार हो सकते हैं।

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