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दुर्ग-भिलाईफीचर्ड

धान विक्रय में अधिक रकम दिलाने का झांसा देकर किसान से 9.77 लाख रूपये की धोखाधड़ी करने वाल आरोपी गिरफ्तार

भिलाई। दिनांक 15.07.2023 को आवेदक लुकेश साहू पिता स्व. जगेश्वर साहू निवासी साहू पारा ग्राम खुड़मुड़ा थाना अमलेश्वर जिला दुर्ग एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि दिनांक 23.05.2023 को देवरी बंगला बालोद निवासी मयंक जैन धान कोचिया हूं, गांव में धान खरीद रहा हूं कहकर प्रार्थी एवं अन्य 05 किसानों नारायण लाल साहू मिश्री लाल सोनकर, धीरपाल महार, राधेश्याम
सोनकर एवं अमन सोनकर से थोक में धान खरीदी कर बिकी का अधिक रकम देने का लालच देकर धान उठाया एवं धान विकय के कुल रकम 9,77,433 रूपये को किसानों को ना देकर धोखाधड़ी करना लेख किया।

जिसमें प्रथम दृष्टिया धारा 420 भादवि का अपराध
घटित होना पाये जाने से अरोपी मयंक जैन के विरूध्द अपराध कमांक 90/2023 कायम कर विवेचना में लिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक जिला दुर्ग के निर्देश पर अति पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जिला दुर्ग एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पाटन जिला दुर्ग के मार्ग दर्शन पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित कर तत्वरित कार्यवाही करते हुये 24 घण्टे के अंदर धोखाधड़ी के आरोपी मयंक जैन को पकड़ा गया।

पूछताछ पर धोखाधड़ी के रकम से कार, मोबाईल फोन व
थोक में कपड़े खरीदा एवं खाने पीने में खर्च करना बताया, आरोपी के कब्जे से कार व मोबाईल फोन जप्त कर आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।

थाना अम्लेश्वर: अपराध क्रमांक: 90/2023, धारा- 420 भादवि
आरोपी: मयंक जैन पिता सुशील जैन उम्र 28 वर्ष निवासी देवरी बंगला जिला बालोद (छ.ग.)।

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