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नोट्स देने के बहाने अपने घर बुलाकर जबरदस्ती नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार

आरोपी के विरूद्ध धारा 376 (2)(N), 506 भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट के तहत की गई कार्यवाही…नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए, त्वरित आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड में…

जांजगीर चांपा। पीडिता को ग्राम सोनादुला का रंजीत टाण्डे द्वारा 08 सितम्बर 2022 को करीब प्रातः 10 बजे आस पास नोट्स देने के बहाने अपने घर सोनादुला बुला लिया और पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर डरा धमका कर उनके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया।

उसके बाद आरोपी द्वारा विडियों बनाया हूं उसे अपलोड कर दूंगा कहकर लगातार पीड़िता के साथ जबरजस्ती शारीरिक संबंध बनाया की रिपोर्ट पर थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 349/23 धारा 376 (2) N , 506 भादवि , 4,6 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान आरोपी रंजित टाण्डे उम्र 20 वर्ष साकिन सोनादुला थाना अकलतरा के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 10.07.23 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया।

उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक सत्यकला रामटेके, सउनि अरूण कुमार सिंह आरक्षक शेषनारायण साहू, विवेक सिंह, विरेश सिह का सराहनीय योगदान रहा।

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