दुर्ग। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन के औषधि निरीक्षक ब्रजराज सिंह तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी रिचा शर्मा द्वारा नेवई, मरोदा तथा रिसाली क्षेत्र में कोटपा अधिनियम के तहत डेढ़ दर्जन दुकानों/ पान भंडार पर चालानी कार्यवाही की गई।
दुकानदारों तथा आम नागरिकों को कोटपा अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूक भी किया गया तथा तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भी बताया गया। इसके अतिरिक्त तंबाकू निषेध के पोस्टरों का भी वितरण भी किया गया।
दिनांक 29/05/2023 को खुर्सीपार क्षेत्र में कोटपा अधिनियम की धारा 4 तथा 6 के तहत चालानी कार्यवाही तथा जागरूकता अभियान किया गया। कार्यवाही औषधि निरीक्षक आस्था वर्मा तथा चंद्रकला ठाकुर के द्वारा पुलिस बल थाना खुर्सीपार की सहायता से की गई। आगामी दिवसों में भी लगातार कार्यवाही की जाएगी।









