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ट्रैफिक डीएसपी सतीष ठाकुर ने बस मालिको को यातायात व्यवस्था एवं संचालन के लिए दिये आवश्यक दिशा निर्देश

भिलाई। पुलिस अधीक्षक दुर्ग डॉ. अभिषेक पल्लव द्वारा जिले की यातायात व्यवस्थाओं को सरल, सुगम एवं सुरक्षित बनाने के लिए दिये गये आवश्क निर्देश के परिपालन में सतीष ठाकुर, उप पुलिस अधीक्षक, (यातायात दुर्ग) द्वारा यातायात जोन दुर्ग कार्यालय में बस मालिको की मीटिंग लेकर निम्न बिन्दुओ अनुसार आवश्यक निर्देश दिये गये:-

01- किसी भी बस का चालक शराब एवं किसी भी प्रकार के नशीली पदार्थ का सेवन कर वाहन ना चलाये।

02- बस हेल्पर के द्वारा वाहन कद्यापि ना चलाये जाये।

03- बस की क्षमता से अधिक सवारी न बैठाएं।

04- बिना नंबर का बस ,बस स्टेण्ड में खडा न करे और न ही किसी को खडा करने दें।

05- बस चालक नियंत्रण एवं सुरक्षित गति से वाहन चलाये।

06- बस चालक वाहन को पूर्व निर्धारित परमिट के आधार पर ही चयनित स्थान पर ही वाहन खडा करे, बीच चौक में रास्ते में अनावश्यक वाहन को न रोकें।

07:- बस मालिक ध्यान दे कि बस बारात बुकिंग या किसी विशेष बुकिंग में जाये तो क्षमता से अधिक सवारी ना बैठाये है एवं बस चालक शराब का सेवन ना करें इस चीज का विशेष ध्यान दें।

08:- बस मालिक किसी भी ड्राइवर से लगातार वाहन ना चलाएं उसकी नींद पूरी होने का भी ध्यान रखें अन्यथा अनिंद्रा में भी सड़क दुर्घटनाएं घटित होती है ।

09:- बस चालक समय मे पहुँचने के चक्कर मे तेज गति और लापरवाहीपूर्व ओवरटेक ना करे।

मिटिंग में यातायात जोन दुर्ग प्रभारी निरीक्षक संग्राम सिंह, बस मालिक संघ के अध्यक्ष प्रकाश देशलहरा, सिकन्दर सिंह, सुमीत ताम्रकार, जावेद खान, छोटू यादव, धन्नू उपस्थित रहें।

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