आज लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसकी जानकारी दी…
नईदिल्ली (ए)। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांंधी की संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया है. आज लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसकी जानकारी दी. गुरुवार 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने आपराधिक मानहानि के एक मामले में उनको दोषी ठहराते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई थी और 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था. हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी।
कोर्ट ने 15 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही सज़ा को 30 दिन के लिए स्थगित कर दिया है. यानी राहुल गांधी के पास सज़ा के ख़िलाफ़ ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए एक महीने का समय है।
साल 2019 का ये मामला ‘मोदी सरनेम’ को लेकर राहुल गांधी की एक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी और अन्य का नाम लेते हुए कहा था, “कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है?”
कोर्ट के इस फ़ैसले ने राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता पर संकट खड़ा कर दिया है और इस संकट की वजह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधान और सुप्रीम कोर्ट के दिए पुराने फ़ैसले हैं।
हाल ही में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान को एक हेट स्पीच मामले में तीन साल की सज़ा सुनाए जाने के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी।










