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छत्तीसगढ़दुर्ग-भिलाईफीचर्ड

आपातकालिक परिस्थिति में जिले से बाहर जाने के लिए परमिट लेना अनिवार्य होगा,भिलाई निगम के लिए इनसे करें संपर्क…

भिलाई। आपातकालिक परिस्थिति जैसे मेडिकल कारणों से निजी वाहन से जिले के बाहर जाना यदि अत्यन्त आवश्यक है, तो उन्हे परमिट जारी करने के लिए उनके स्थानीय निकाय के कार्यालय में निर्धारित प्रारुप में आवेदन दिये जाने व जांच उपरान्त अनुशंसा सहित प्रकरण अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को प्रेषित करने एवं परिमिट जारी करने की प्रक्रिया संबंधित निगम द्वारा की जानी है।
नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्र के लिये आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 69 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ए.के. द्विवेदी उपायुक्त को इस कार्य के लिए अधिकृत किया है। संबंधित आवेदन प्राप्त होने पर उसकी जांच उपरान्त अनुशंसा सहित लौटती डाक से अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग को भेजने की कार्यवाही श्री द्विवेदी करेंगे।

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