रायपुर। प्रार्थी कल्याण साहू सहित अन्य पीड़ितों द्वारा वर्ष 2015 में थाना आजाद चैक में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि थाना आजाद चैक क्षेत्रांतर्गत मारूति बिजनेस पार्क स्थित सांई प्रकाश प्रापर्टी डेवलपमेंट नामक चिटफण्ड कंपनी का कार्यालय था, जिसके डायरेक्टर धिरेन्द्र सिंह सहित अन्य डायरेक्टरों द्वारा पीड़ितों को लुभावनी स्कीम का झांसा देकर करोड़ो रूपये निवेश कराकर आरोपियान पीड़ितों को रकम वापस न कर चिटफण्ड कंपनी को बंद कर फरार हो गये।
जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना आजाद चैक में अपराध क्रमांक 159/2015 धारा 420, 34 भादवि. 4, 5 चिटफण्ड मनी सर्कुलेशन एक्ट एवं छ.ग. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी आजाद चैक के नेतृत्व में थाना आजाद चैक पुलिस की टीम द्वारा प्रकरण के फरार डायरेक्टरों की लगातार पतासाजी की जा रहीं थीं। पतासाजी के दौरान टीम को जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त प्रकरण में संलिप्त आरोपी डायरेक्टर शहडोल (म.प्र.) निवासी धिरेन्द्र सिंह के जिला रायगढ़ के जेल में निरूद्ध है।
जिस पर थाना आजाद चैक पुलिस की टीम द्वारा आरोपी धिरेन्द्र सिंह को प्रोडक्शन वारंट में गिरफ्तार कर रायपुर लाकर आरोपी के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया। आरोपियों के विरूद्ध छ.ग. के कई जिलांे सहित देश के कई राज्यों में भी ठगी के दर्जनों अपराध पंजीबद्ध है।
गिरफ्तार आरोपी- धीरेन्द्र सिंह पिता कृष्ण प्रताप सिंह उम्र 43 साल निवासी सेमर पारवा शहडोल (म.प्र.)।















