भिलाई। पीड़िता ओमेश्वरी साहू निवासी उतई एवं रूपेश कुमार
साहू निवासी बोहारडीह पाटन द्वारा बालाजी बिल्डर्स के मालिक जुगल किशोर तिवारी से जमीन खरीदने हेतु संपर्क करने पर जुगल किशोर तिवारी द्वारा लुभावने ऑफर देकर जमीन देने के नाम पर लाखो रूपये रकम प्राप्त कर जमीन देने का आश्वासन दिया था। जुगल किशोर तिवारी के द्वारा निर्धारित समय में जमीन/मकान नहीं देने पर पीड़ितो के द्वारा बार-बार संपर्क कर जमीन देने लिए कहते रहे किन्तु वह टालते रहा। अंततः पीड़ित शिकायत करने पर मजबूर हो गये। इस बात की शिकायत थाना सुपेला में करने पर थाना सुपेला में पृथक-पृथक धोखाधडी का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस अधीक्षक दुर्ग डॉ. अभिषेक पल्लव एवं अतिरिक्त
पुलिस अधीक्षक शहर संजय ध्रुव तथा नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर निखिल राखेचा के मार्गदर्शन में मामले को गंभीरता से लेते हुए सुपेला पुलिस द्वारा आरोपी जुगल किशोर तिवारी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कर तत्काल आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया है। आरोपी द्वारा आम लोगो को जमीन देने का लुभावने ऑफर देकर रकम प्राप्त कर धोखाधड़ी करता है।
आरोपी के विरूद्ध पूर्व में धोखाधडी के दो प्रकरण दर्ज है। बालाजी बिल्डर्स के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज होने की जानकारी होते ही पीड़ितो द्वारा अपनी शिकायत लेकर थाना आ रहे है। जानकारी मिली है कि आरोपी के द्वारा 15-20 लोगो को इसी तरह जमीन देने के नाम पर ठगी किया है। इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी सुपेला निरीक्षक दुर्गेश कुमार शर्मा, सउनि दिनेश सिंह, आरक्षक विकास तिवारी, नियाज खान एवं उपेन्द्र सिंह का विशेष
योगदान रहा।
अपराध क्रमांक: 38/2023- 39/2023,
धारा: 420, 34 भादवि – 420, 34 भादवि
ठगी रकम: 5,01,000 रूपये- 14,01,000 रूपये
आरोपी का नाम: बालाजी बिल्डर्स प्रोपराईटर- जुगल
किशोर तिवारी पिता स्व. गणेश प्रसाद तिवारी उम्र 48 साल निवासी म.नं. 303, स्ट्रीट- 10 माडल टाउन, भिलाई















