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कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना ने किया रेलवे ओवर ब्रिज सकरेली का निरीक्षण

सक्ती। कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना ने रेलवे ओवर ब्रिज सकरेली का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश ठेकेदारों को दिए। ब्रिज के 22 पिलर में 14 पिलर तैयार हो चुके है। उन्होंने कार्य में तेजी लाने के साथ ही साथ मानव संसाधन बढ़ाने के निर्देश देते हुए ब्रिज की सारी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना एसडीएम रेना जमील और पी. डबलू. डी के कार्यपालन अधिकारी दूबे मौजूद रहे।

कलेक्टर ने मतदान केंद्र का निरिक्षण किया: छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत उप निर्वाचन 2022-23 के लिए कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना ने सक्ती जिले के ग्राम लवसरा, ग्राम जेठा और ग्राम सुवाडेरा के सामुदायिक भवनों के मतदान केंद्र का निरिक्षण किया। कलेक्टर ने इन सभी ग्राम के सरपंचों से बात की एवं संबंधित अधिकारियों जल्द से जल्द साफ़ सफाई एवं व्यस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

साथ ही साथ उन्होंने कहा की मतदाताओं को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाइए। उन्होंने ने निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा। निरीक्षण में  एसडीएम रेना जमील, ऐडम बीरेन्द्र लकड़ा, जॉइंट कलेक्टर पंकज दाहिरे एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने रैली/जुलूस/धरना हेतु जारी किया आदेश: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सक्ती नुपूर राशि पन्ना द्वारा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कार्यालय परिसर एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय सक्ती में आमजनता के आवाजाही की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासनिक दृष्टिकोण तथा कानून व्यवस्था को देखते हुए इन कार्यालयों के 100 मीटर की परिधि को संरक्षित क्षेत्र घोषित करते हुए रैली/जुलूस/धरना/विरोध प्रदर्शन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश 01 दिसम्बर 2022 से प्रभावशील हो गई है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि रैली/जुलूस/धरना/विरोध एवं प्रदर्शनकारियों मे से 5 सदस्य प्रतिनिधि के रूप में तय समय पर कलेक्ट्रेट में उपलब्ध मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंप सकेंगे। इसके साथ ही धरना एवं प्रदर्शन हेतु कलेक्टोरेट परिसर के समीप नेशनल हाईवे एवं रेलवे ट्रैक के मध्य स्थित रिक्त स्थल पर स्थान निर्धारण किया गया है। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन कर यदि कोई प्रतिबंधित गतिविधियों इन क्षेत्रों में की जाती है तो छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 26 (3) एवं 4 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

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