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दुर्ग-भिलाईफीचर्ड

जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने वाला फूफा और छेड़छाड़ करने वाला पिता गिरफ्तार

भिलाई। खुर्सीपार से सगे दो बहनों के गुम हो जाने की रिपोर्ट पिता द्वारा थाना खुर्सीपार में दर्ज कराया था। थाना खुर्सीपार में गुम इंसान कायम कर गुमशुदा लोगों की पतासाजी किया गया। गुम इंसान दस्तयाब कर गुमशुदा से पूछताछ किया गया। पूछताछ पर गुमशुदा/पीड़िता बताई कि, यह 2017 में छावनी
स्कूल में पढ़ाई करती थी। उस समय यह 16 वर्ष की थी। स्कूल के पास इसके बुआ-फूफा रहते हैं। लंच टाईम में यह अपने बुआ – फूफा के घर जाकर खाना खाती थी।

एक दिन दिनांक 27.08.2017 के दोपहर 02-03 बजे बुआ के घर गई तो घर पर इसकी बुआ नहीं थी। फूफा घर पर अकेले होने से पीड़िता स्कूल वापस जाने की बात कही। तब आरोपी फूफा ने बैठ मैं छोड़ देता हूं, बोलते हुए पीड़िता को अपने दोनों बाहों में कसकर पकड़ लिया और छेड़छाड़ करने लगा। तब पीड़िता यह बात घर में बताने की बात बोलने पर आरोपी फूफा ने पीड़िता को धमकी देते हुए बोला कि, मैं तेरे बुआ को छोड़ दूंगा और तेरी बात कौन सुनेगा कहकर पीड़िता को स्कूल छोड़ दिया।

दूसरे दिन पीड़िता फिर अपने बुआ-फूफा के घर गई। आरोपी
फूफा घर पर अकेला था। आरोपी फूफा अकेला होने का फायदा उठाते हुए पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद आरोपी फूफा डरा-धमकाकर समय-समय पर इससे जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता रहा। पीड़िता द्वारा अपने साथ हुए घटना की जानकारी अपने पिता को दी। तब पिता पीड़िता
को ही डांट-डपट कर चुप कर दिया। पीड़िता को घर पर ही रहने बोलकर इसकी पढ़ाई छोड़वा दिया। पिता द्वारा पीड़िता को बात बात पर डांटने व मारने लगा। पीड़िता की मां दिमागी रूप से कमजोर है।

पिता द्वारा भी पीड़िता व उसकी बहन पर गंदी नीयत रखकर खाने में कुछ मिलाकर देता था एवं अपने दोनों बेटियों को रात में अपने साथ सुलाकर गंदी नीयत रखकर दोनों से छेड़छाड़ करता था। इससे तंग आकर दोनों पीड़िता रायपुर जाकर किराया के मकान लेकर रहते थे। पीड़िता के रिपोर्ट पर थाना जामुल अपराध क्रमांक 461/ 2022 धारा 376, 354, 294, 506, 34 भा.द.वि. 5 ( ट ) 8 पाक्सो एक्ट कायम किया, जाकर दोनों आरोपी पिता व फूफा को गिरफ्तार किया गया है जिसे न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जाता है।

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