धोखाधड़ी के गिरफ्तार आरोपी पूर्व में भी छेड़छाड़ कें मामले में जा चूका है जेल…
खैरागढ़। दिनांक 20.10.2022 को प्रार्थी सियाराम अग्रवाल पिता शत्रुहन अग्रवाल जाति मैथिलक्षत्री उम्र 55 वर्ष साकिन गाडाघाट थाना खैरागढ़ के लिखित शिकायत पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 420 भादवि0 पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया विवेचना के दौरान अज्ञात आरोपी का पता तलाश जारी करते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारीयों को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डेय के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस लालचंद मोहले के निर्देशन मे एव थाना प्रभारी खैरागढ़ राजेश कुमार साहू के नेतृत्व मे एवं सायबर सेल के संयुकत टीम द्वारा एक विशेष टीम गठित कर कार्यवाही हेतु रवाना किया गया।
जो आरोपी के चाचा के घर ग्राम मासूल दबिश देकर घेराबंदी कर दिनांक 23.10.2022 को आरोपी को हिरासत मे लेकर कड़ाई से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया प्रार्थी से धोखाधडी कर 44,000/-रूपये प्राप्त करना स्वीकार करने पर आरोपी के कब्जे 44,000/- रूपये नगद एवं घटना में प्रयुक्त बजाज पल्सर मो0सा0 क्र0 सीजी 08 आर 0523 एवं एक नग मोबाईल जप्त किया गया।
आरोपी विनोद सिंह राजपूत पिता अर्जुन सिंह राजपूत उम्र 22 वर्ष साकिन भोरमपुर खुर्द थाना खैरागढ़ जिला के0सी0जी0 छ0ग0 को थाना खैरागढ़ लाकर विधिवत कार्यवाही किया। उक्त संपूर्ण कार्यवाही मे थाना खैरागढ़ मे पदस्थ सउनि मयाराम नेताम, सउनि0 बिरेन्द्र चंद्राकर, आर0 821 लक्ष्मण साहू आर0 1464 कांता कुसरे एवं सायबर सेल सउनि0 टैलेश सिह प्र0आरक्षक दानेश सिंह, आरक्षक चन्द्रविजय सिंह, त्रिभूवन यदु, शिशुपाल साहू, जयपाल कैवत्र्य, विकाश सिंह राज0 सायबर सेल आदित्य सिंह हेमन्त साहू का योगदान सराहनीय रहा।















