रायगढ़। लॉकडाउन के दौरान महुआ शराब की अवैध आवक एवं विक्रय पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश एसपी संतोष कुमार सिंह की ओर से मिलने पर थाना प्रभारी सारंगढ़ निरीक्षक आशीष वासनिक द्वारा शराब के काले कारोबार में शामिल व्यक्तियों पर शिकंजा कसने में कोई कसर नहीं छोड़ा गया। अवैध शराब परिवहन करते उनकी टीम द्वारा 06 लोगों को दनसरा बेरियर में मार्शल वाहन में रखे 500 लिटर महुआ शराब के साथ पकड़े तथा सारंगढ़ क्षेत्र में अघोषित 02 महुआ शराब डीलर से क्रमश 200 व 50 लिटर महुआ शराब जप्त किया गया है। सारंगढ़ पुलिस द्वारा आरोपियों को धारा 34 (2) 59 (क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर उन्हें जेल भेजने की पूरी तैयारी कर लिया गया है।
पुलिस अधीक्षक से अवैध महुआ शराब पर कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त होने पर थाना प्रभारी सारंगढ़ आशीष वासनिक द्वारा थाना स्टाफ की मीटिंग लेकर सूचना संकलन मजबूत कर अलग-अलग क्षेत्रों में सुरागरसी करने टीम का गठन कर आवश्यक निर्देश दिया गया। विवेचकगण अपने-अपने बीट के मुखबिरों को सक्रिय कर अवैध शराब की सूचना देने निर्देशित किये जिस पर दोपहर सारंगढ़ पुलिस को सूचना मिली कि सराईपाली क्षेत्र से एक मार्शल में 5-6 व्यक्ति महुआ शराब लेकर निकले हैं जो सारंगढ़ से सरसीवा तक पड़ने वाले गांवों में शराब कोचियों को शराब सप्लाई करेंगे। जिस पर थाना प्रभारी द्वारा दनसरा बेरियर के पास स्टाफ तैनात किये स्टाफ द्वारा दोपहर करीब 15.00 बजे मार्शल गाड़ी नंबर CG-13-ZD-0675 को बेरियर के पास रोककर चेक किये जिसके अंदर प्लास्टिक बोरा में रखे कच्ची महुआ शराब 500 (पांच सौ) लीटर लगभग कीमती 50000/- मिला। पुलिस पार्टी वाहन व आरोपियों को थाना लेकर आयी। आरोपियों से पूछताछ में उनके नाम पते की जानकारी हुई। पकड़े गये आरोपीगण- (1) बरमकेलिहा सिंह पिता भीमसेन सिंह उम्र 50 वर्ष सा. तिलाइपाली (2) निर्मल सिदार पिता मधुरसिंह सिदार उम्र 30 वर्ष साकीन तिलाइपाली (3)निर्भय सिंह पिता बरमकेलिहा सिंह उम्र 19 वर्ष साकिन तिलाईपाली (4)मुरलीधर यादव पिता संतराम यादव उम्र 30 वर्ष साकिन- डंगनिया (5) किशोर सिदार पिता बरमकेलिहा सिंह उम्र 28 वर्ष सा- तिलाईपाली (6)सारथी सिंह पिता मसीन पिता महेत्तरसिंह उम्र 39 वर्ष साकिन-तिलाईपाली सभी थाना-सराईपाली जिला-महासमुंद के विरुद्ध अपराध क्रमांक. 577/2020 धारा- 34(2)59(क)आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। अवैध महुआ शराब कार्यवाही की श्रृंख्ला में सारंगढ़ क्षेत्र में महुआ शराब छोटे-छोटे कोचियों को बेचने वाले 02 अघोषित डीलरों पर मुखबिर सूचना पर कार्यवाही की गई है। आरोपीगण जंगल में अवैध रूप से महुआ शराब बनवाते हैं जिसे छोटे शराब कोचियों को बेचा करते थे, आज भी आरोपीगण ग्राम कवलाझर के पास बड़ी मात्रा में शराब बेचने के लिए एकत्र कर रखे थे। सारंगढ़ पुलिस मुखबिर सूचना पर सुनियोजित कार्यवाही कर आरोपी – राजेश नागवंशी पिता दशाऊ नागवंशी 26 वर्ष निवासी ग्राम कवलाझर से 200 लिटर तथा आरोपी – सुनील पिता सुखराम मुंडा 27 वर्ष निवासी ग्राम कवलाझर से 50 लिटर महुआ शराब की जप्ती की गई है। दोनों पर पृथक-पृथक धारा 34(2)59(क)आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है । इस प्रकार आज हुए तीन बड़ी कार्यवाहियों में 750 लिटर महुआ शराब कीमती 75,000 रूपये का जप्त किया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी आशीष वासनिक एवं उनके थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।









