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ट्रेलर वाहन एवं उसमें लोड़ सरिया चोरी का खुलासा, मामले में 03 अंतर्राज्यीय आरोपी सहित कुल 04 गिफ्तार

रायपुर। प्रार्थी भूरा कुमार किरार ने थाना कबीर नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह ग्राम बिलाडिया थाना देवगांव जिला रायसेन मध्य प्रदेश का मूल निवासी है जो लगभग 10 वर्ष से रायपुर में रहकर ट्रक ड्रायवरी का काम करता है। वर्तमान में दीपक किराना स्टोर्स के पास नितेश सिंह के मकान टाटीबंध में किराये से सपरिवार रहता है। वर्ष 2016 में 18 चक्का वाली टाटा कंपनी का ट्रेलर क्रमांक सी जी/04/एल डी/ 8225 को रिलायंस केपीटल से फायनेंस कराकर स्वयं चलाता है। प्रार्थी दिनांक 27.06.2020 को रायगढ से आगे डथ्ब् कंपनी से 10 एम एम सरिया 34 टन लेकर सोलापुर (महाराष्ट्र) के लिए ट्रेलर में लोड कर करीब 11.00 बजे दिन में निकला और करीब 12.00 बजे रात रायपुर टाटीबंध पहुंचकर घर में रूका। दिनांक 28.06.2020 को टाटीबंध के पास रोडा के यहां ट्रेलर की धुलवाई कराकर बीआरसी पेकर्स एंड मुवर्स के सामने बंगाली होटल के आगे रिंग रोड में किनारे खडी कर घर में रूक गया प्रार्थी की ट्रेलर रात्रि 11.00 बजे तक खडी थी सुबह करीब 08.00 बजे प्रार्थी अपनी ट्रेलर के पास पहुंचा तो ट्रेलर खडी किये स्थान पर नहीं थी। आसपास के लोगों से पूछा जो ट्रेलर के बारे में कोई पता नहीं चला टाटीबंध चैक से लेकर झाबक पेट्रोल पंप तक पता तलाश करने पर कोई पता नहीं चला। टाटा ट्रेलर क्रमांक सी जी/04/एल डी/ 8225 को अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना कबीर नगर में अपराध क्रमांक 126/20 धारा 379, 411, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
ट्रेलर वाहन एवं उसमें लोड़ सरिया चोरी के प्रकरण को पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार यादव द्वारा गंभीरता पूर्वक लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध, नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चैक एवं थाना प्रभारी कबीर नगर को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर गिरफ्तार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में सायबर सेल एवं थाना कबीर नगर की संयुक्त टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया जाकर प्रार्थी एवं आसपास के लोगों से घटना के संबंध विस्तृत पूछताछ किया गया। टीम द्वारा घटना स्थल के आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों को खंगालने के साथ ही प्रकरण मंे मुखबीर भी लगाये गये। सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों के अवलोकन पर आरोपियों के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई जिसके आधार पर एक टीम लगातार रायपुर से अम्बाला तक लगभग 1400 किलो मीटर तक के सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों एवं टोल के कैमरों का अवलोकन करते हुये आगे बढ़ती रहीं, परंतु अम्बाला के बाद आरोपियों के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही थी। इसी दौरान अज्ञात आरोपियों के संबंध में तकनीकी विश्लेषण किया गया जिसमें आरोपियों की उपस्थिति तरनतारन पंजाब में होना पाया गया। जिस पर अम्बला गयी टीम तरनतारन जाकर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर रहीं थी इसी दौरान आरोपियों को इस बात की भनक लगी कि रायपुर की पुलिस टीम उन्हें तलाश कर रहीं जिस पर आरोपी पंजाब से भागकर राजनांदगांव जिले के चिचोला में आकर अपने एक परिचित के घर छिप गये। आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी दूसरी टीम जो रायपुर एवं आसपास के जिलों में आरोपियों के संबंध में जानकारी एकत्रित कर रहीं थी को आरोपियों के चिचोला राजनांदगांव में छिपने की जानकारी प्राप्त हुई। जिसके आधार पर टीम द्वारा राजनांदगांव जाकर एक कबाड़ी के घर में रेड कार्यवाही करते हुये आरोपी जयवीर सिंह उर्फ वीर, लखबीर सिंह उर्फ लक्खा, राजकुमार सिंग एवं सोनू राजपूत उर्फ भूपेन्द्र सिंग को पकड़कर घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा उक्त घटना को कारित करना स्वीकार किया गया। पूछताछ में आरोपी जयवीर सिंह उर्फ वीर एवं लखबीर सिंह उर्फ लक्खा ने बताया कि वे लोग दिनांक घटना को रायपुर से उक्त ट्रेलर वाहन एवं उसमें लोड़ सरिया को चोरी कर ले गये थे तथा पंजाब जाते समय रास्ते में चिचोला राजनांदगांव में सोनू राजपूत उर्फ भूपेन्द्र सिंह के पास 02 मिट्रीक टन सरिया को बिक्री कर दिये थे एवं दोनों आरोपी ट्रेलर वाहन एवं उसमें लोड़ शेष सरिया को लेकर पंजाब चले गये एवं अमृतसर पंजाब में राजकुमार सिंह के पास 16 मिट्रीक टन सरिया को बिक्री कर दिये तथा दोनों आरोपियों ने ट्रेलर वाहन एवं उसमें लोड बचे 16 मिट्रीक सरिया को अमृतसर पंजाब के अपने एक साथी को बिक्री करने हेतु दे दिया था। जिसकी पतासाजी टीम द्वारा की जा रही है एवं उसे भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर उनके कब्जे से सरिया बिक्री की नगदी 8,00,000/- रूपये, 02 मिट्रीक टन सरिया एवं 03 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती 9,20,000/- रूपये जप्त किया गया है। आरोपी जयवीर सिंह उर्फ वीर एवं लखबीर सिंह उर्फ लक्खा दोनों नशे के आदि है। जयवीर सिंह उर्फ वीर थाना मेहता जिला अमृतसर पंजाब से धारा 302 भादवि. के प्रकरण में वर्तमान में फरार चल रहा है एवं दोनों आरोपी पूर्व मंे रायपुर मंे निवास कर ट्रक चलाने का कार्य कर चुके है। आरोपी राजकुमार सिंह एवं सोनू राजपूत उर्फ भूपेन्द्र सिंह को चोरी का माल खरीदने पर धारा 411 भादवि. के तहत् गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
गिरफ्तार

  1. जयवीर सिंह उर्फ वीर पिता स्वर्ण सिंह उम्र 36 साल निवासी ग्राम बुट्टरकला थाना मेहता जिला
    अमृतसर पंजाब।
  2. लखबीर सिंह उर्फ लक्खा पिता स्व0 कुलदीप सिंह उम्र 26 साल निवासी ग्राम जामकाखुर्द थाना चवाल जिला तरनतारन पंजाब।
  3. राजकुमार पिता सरदार सिंह उम्र 40 साल निवासी सोहीया खुर्द थाना हेरकभ्भो जिला अमृतसर पंजाब।
  4. सोनू राजपूत उर्फ भूपेन्द्र सिंह पिता हरिसिंह राजपूत उम्र 42 साल निवासी चांदी डोंगरी रानी
    तालाब थाना चिचोला जिला राजनांदगांव।

आरोपियों को गिरफ्तार करने व माल बरामद करने में निरीक्षक एल पी जायसवाल थाना प्रभारी कबीर नगर, सउनि. नरेश देवांगन, सउनि. किशोर सेठ, प्र.आर. मोह0 कय्यूम, मार्तण्ड सिंह, आर. प्रमोद बेहरा, आशीष राजपूत एवं वीरेन्द्र बहादुर की महत्वपूर्ण भूमिका रहीं।

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