चरोदा। पीड़िता रात्रि लगभग 9:00 बजे अपने घर से घूमते हुए छोटी बहन के साथ क्रिकेट मैदान के पास बैठी थी, उसी समय आरोपी द्वारा मैदान के पास पीड़िता को वीडियो बनाकर एवं फोटो खींचकर वायरल करने की धमकी देते हुए बुरी नियत से पीड़िता का हाथ पकड़कर छेड़छाड़ किया गया।
पीड़िता की रिपोर्ट पर जीआरपी चौकी चरोदा थाना भिलाई में अपराध क्रमांक 125/21 धारा 354, 354(B), 509(B) आईपीसी 8,12 पास्को एक्ट सदर कायम कर विवेचना में लिया गया,
कायमी के पश्चात आरोपी की पतासाजी हेतु पुलिस अधीक्षक रेल राजेश कुकरेजा एवं पुलिस अधीक्षक एसएन अख्तर के निर्देशन पर विभागीय निरीक्षक आइ.ए.खैरानी की टीम उपनिरीक्षक एलएस राजपूत, सहायक उपनिरीक्षक महेंद्र पांडे, आरक्षक विष्णु सुमन, प्रकाश सोनी, राकेश ध्रुव, भगवान दास, राजू यादव के द्वारा
आरोपी गोबला चंद्रशेखर पिता गोबला रामड, उम्र 30 वर्ष, पता- पीपी यार्ड रेलवे कॉलोनी, बीएमवाय चरौदा का तलाश कर 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर दुर्ग न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर केंद्रीय जेल दुर्ग दाखिल किया गया।















