मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने के 23 महीनों में देश भर में यातायात उल्लंघन के लिए 7.67 करोड़ से अधिक चालान जारी किए हैं…
नईदिल्ली (ए)। ट्रैफिक चालान को लेकर बड़ी खबर है। अगर आप भी कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर या अन्य किसी भी तरह का वाहन चलाते हैं तो सावधान हो जाएं। यातायात नियमों का उल्लंघन करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। दरअसल मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने के 23 महीनों में देश भर में यातायात उल्लंघन के लिए 7.67 करोड़ से अधिक चालान जारी किए हैं।
सड़क सुरक्षा में सुधार और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने और उल्लंघन के लिए सख्त दंड लगाने जैसे यातायात नियमों को कड़ा करने के लिए, 5 अगस्त, 2019 को संसद ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया गया था जिसका पालन करना बहुत जरुरी है।
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले सावधान!
नए मोटर व्हिकल एक्ट के लागू होने से पहले 23 महीने की अवधि के दौरान, ट्रैफिक चालानों की संख्या 19658897 थी और इसके लागू होने के 23 महीने की समान अवधि के दौरान टैफिक चालान 7,67,81,726 थे।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नीतिन गडकरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है। नीतिन गडकरी ने कहा कि जहां सड़क दुर्घटनाओं की संख्या कैलेंडर वर्ष 2019 में 4,49,002 से घटकर 2020 में 3,66,138 हो गई है, वहीं संशोधित अधिनियम के लागू होने के बाद चालान की संख्या में वृद्धि हुई है।
ट्रैफिक नियमों की लिस्ट देखें
| सामान्य (177) | 100 रूपये | 500 रूपये |
| रेड रेगुलेशन नियम का उल्लंघन (177A) | 100 रूपये | 500 रूपये |
| अथॉरिटी के आदेश की अवहेलना (179) | 500 रूपये | 2000रूपये |
| अनाधिकृत गाड़ी बिना लाइसेसं चलाना (180) | 1000रूपये | 5000 रूपये |
| अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग (182) | 500 रूपये | 10000 रूपये |
| बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना (181) | 500रूपये | 5000 रूपये |
| ओवर साइज वाहन (182B) | 5000 रूपये | |
| ओवर स्पीडिंग (183) | 400 रूपये | 1000 रूपये |
| खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना(184) | 1000 रूपये | 5000 रूपये |
| शराब पीकर गाड़ी चलाना (185) | 2000रूपये | 10000 रूपये |
| रेसिंग और तेज़ गति से गाड़ी चलाना (189) | 500 रूपये | 5000 रूपये |
| ओवर लोडिंग (194) | 2 हज़ार रूपये और 10000 रूपये प्रति टन अतिरिक्त | 20 हज़ार रूपये और 2 हज़ार रूपये प्रति टन |
| सीट बेल्ट (194B) | 100 रूपये | 1000 रूपये |
| बिना पर्मिट के गाड़ी चलाना (192A) | 5 हज़ार रूपये तक | 10 हज़ार रूपये तक |
| लाइसेंस कंडीशन का उल्लंघन (193) | कुछ भी नहीं | 25 हज़ार रूपये से 1 लाख रूपये तक |
| पैसेंजर की ओवर लोडिंग (194A) | कुछ भी नहीं | 1000 रूपये प्रति पेसेंजर |
| दोपहिया वाहन पर ओवर लोडिंग | 100 रूपये | 2 हज़ार रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द |
| हेलमेट न पहनने पर | 100 रूपये | 1000 रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द |
| एमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर (194E) | कुछ भी नहीं | 10000 रूपये |
| बिना इंशोरेंस के गाड़ी चलाने पर (196) | 1000 रूपये | 2000 रूपये |
| दस्तावेज़ों को लगाने की अधिकारियो की शक्ति (206) | कुछ भी नहीं | 183,184,185,189,190,194c,194D 194Eके तहत ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जायेगा |
| अधिकारियो को लागू करने से किये गए अपराध (210B) | कुछ भी |















