बलौदाबाजार। जिले में अपराधों की त्वरित रोकथाम हेतु जिला पुलिस कप्तान प्रशांत ठाकुर द्वारा निर्देशित किया गया है जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पॉल, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी सुभाष दास के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी विजय चौधरी के नेतृत्व में थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार के अपराध क्र 373/19 धारा 379,34 भादवि के आरोपीयों को रिमाण्ड में लेकर जेल भेजा गया।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनाक 19.06.20 को दोपहर 1.30 से 4.00 बजे के मध्य रिषिक पेट्रोल पंप रवान में खडे पीकअप क्र. CG 04 MJ 1800 के पीछे रखे दो नग AVION POWER कंपनी की बैटरी में से एक नग बैटरी को कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले जाने की प्रार्थी शरद सिह की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
विवेचना दौरान मुखबीर सूचना पर संदेही रिखी राम ध्रुव से पूछताछ करने पर बताया कि दिनाक 19.06.20 को दोपहर करीब 3.00 बजे अपने साथी विवेक लहरी के साथ उसी के मोटर सायकल क्र CG 22 R 8863 में एक साथ रिषिक पेट्रोल पंप में खडे पिकअप में से एक नग बैटरी चोरी करना स्वीकार किया । मेमोरंडम के आधार पर आरोपी रिखी ध्रुव से उसके घर ग्राम रवान से एक नग AVION POWER कंपनी की बैटरी एवं आरोपी विवेक लहरी से घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल क्र. CG 22 R 8863 जप्त कर आरोपीयो को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में जेल भेजा गया ।
उक्त कार्यवाही में सउनि नरेन्द्र मारकण्डेय, प्रधान आरक्षक भीम कुमार साहू, आरक्षक राजेन्द्र साहू, विवेकानंद सिंह, अमीर राय, मोहन जांगडे, सतीष साहू, शंकर पैकरा का विशेष योगदान रहा ।
आरोपीगण –
- रिखी ध्रुव पिता संतराम ध्रुव उम्र 22 साल साकिन रवान थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार
- विवेक लहरी पिता भगवती लहरी उम्र 25 साल साकिन रवान थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार,









