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जनहित के कार्यो में लगी महिला के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले पति पत्नी कोरिया से गिरफ्तार

भिलाई। सामाजिक एवं जन कल्याण कार्यों में लगी मुश्लिम समाज की महिला इरफाना मोहम्मदी उर्फ बुआ के खिलाफ फेसबुक, व्हाट्सअप में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए विडियो वायरल करने के मामले आवेदिका की रिपोर्ट पर

थाना सुपेला में दिनांक 17.06.2021 को अपराध कमांक 416/2021 धारा 67 आई.टी. एक्ट, 509ख भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। जांच पूर्ण होने पश्चात आरोपीगण पति पत्नि-चांदनी इराकी पति शब्बीर, व शब्बीर पिता हाजी गुलजार उम्र 30 वर्ष साकिनान निवासी वार्ड नंबर 10 डबरी पारा बैकुंठपुर जिला कोरिया से गिरफ्तार किया गया है।

दिनांक 30.05.2021 को प्रार्थिया अपने रिश्तेदार
के घर बैकुंठपुर गई थी उसी दौरान कई लोगो ने उसे आकर बताया कि आरोपी पति पत्नि ने फेसबुक पर अपनी तस्वीर डालते हुए एक विडियो वायरल किया है जो प्रार्थिया के विरूद्ध है बेहद अपमानजनक है। भाटापारा कोहका निवासी प्रार्थिया के विरूद्ध उक्त अपमानजनक टिप्पणी से काफी जन आकोश हुआ था। जिसके फल स्वरूप थाने में मामला दर्ज कर
विवेचना किया जा रहा था।

विवेचना कार्यवाही पूर्ण होने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। ज्ञातव्य है कि दोनो ही आरोपी पति पत्नि समाज के तथा प्रार्थिया के परिवार के ही है। इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में उप निरी. काशीनाथ मंडावी, आरक्षक जुनैद सिद्धीकी, महिला आरक्षक दीप्ति चन्द्राकर का विशेष योगदान रहा।

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