दुर्ग। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत धमधा द्वारा थाना धमधा में तथा दिनांक 19.05.2026 को जनपद पंचायत पाटन से थाना पाटन में लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को मिलने वाली शासकीय प्रोत्साहन राशि अन्य बैंक खातों में हस्तांतरित होने की शिकायत प्राप्त होना बताया गया।
प्राप्त शिकायतों एवं दस्तावेजों के परीक्षण पर थाना धमधा क्षेत्र में कुल 44 हितग्राहियों की राशि लगभग 4,50,000 रुपये तथा थाना पाटन क्षेत्र में कुल 63 हितग्राहियों की राशि लगभग 12,60,000 रुपये अन्य बैंक खातों में स्थानांतरित होना पाया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना धमधा में अपराध क्रमांक दर्ज कर धारा 318(4) बीएनएस एवं थाना पाटन में अपराध क्रमांक 176/2026 धारा 318(4), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान बैंक दस्तावेज, तकनीकी साक्ष्य एवं ऑनलाइन पोर्टल की जानकारी का विश्लेषण किया गया। जांच में पाया गया कि आरोपियों द्वारा योजना संबंधी खातों में सुधार हेतु प्राप्त लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड का दुरुपयोग करते हुए हितग्राहियों के वास्तविक बैंक खातों के स्थान पर अपने नियंत्रण वाले बैंक खातों का विवरण दर्ज किया गया था, जिससे शासकीय राशि उनके खातों में हस्तांतरित होती रही।
आरोपियों द्वारा प्राप्त राशि को एटीएम एवं मोबाइल बैंकिंग माध्यमों से संचालित किया जा रहा था। शिकायत एवं जांच प्रारंभ होने की जानकारी मिलने पर कुछ राशि पुनः वापस जमा कर दी गई थी। पुलिस द्वारा आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड एवं बैंक दस्तावेज जप्त कर वैधानिक कार्यवाही की गई है।
आरोपी का विवरण : 1. दीपक कुमार यादव, निवासी जिला दुर्ग, 2. लिलेश्वर यादव उर्फ रवि, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम अकोला वार्ड क्रमांक 06 उड़िया बस्ती थाना कुम्हारी जिला दुर्ग।
जप्त सामग्री: मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक एवं बैंक संबंधी दस्तावेज।
















