भिलाई। प्रार्थी संतोष कुमार निवासी भिलाई द्वारा थाना भिलाई भट्ठी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वर्ष 2022 में बीमा पॉलिसी की परिपक्वता पूर्ण होने पर वह सिविक सेंटर स्थित बीमा कार्यालय गया था, जहां स्वयं को बीमा एजेंट बताने वाले व्यक्ति के. देवासहायम द्वारा उससे संपर्क किया गया। आरोपी द्वारा प्रार्थी को अधिक लाभ देने वाली बीमा पॉलिसी की जानकारी देकर विश्वास में लिया गया।
आरोपियों द्वारा प्रार्थी एवं उसके परिवार के सदस्यों का बीमा कराने के नाम पर विभिन्न किस्तों में चेक एवं ऑनलाइन माध्यम से 31,30,000 रुपये प्राप्त किये गये। साथ ही सुपर बाजार से लगभग 7,00,000 रुपये के इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदवाकर अधिक लाभ में बेचने का झांसा दिया गया। इस प्रकार आरोपियों द्वारा कुल 38,30,000 रुपये की धोखाधड़ी की गई।
प्रार्थी द्वारा बीमा संबंधी दस्तावेज मांगने पर आरोपीगण लगातार टालमटोल करते रहे तथा जान से मारने की धमकी दी गई। रिपोर्ट पर थाना भिलाई भट्ठी में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगणों की संलिप्तता पाए जाने पर आरोपी के. रवि कुमार उम्र 29 वर्ष एवं के. राजेश कुमार उम्र 26 वर्ष निवासी सेक्टर-06 एवं वर्तमान पता सेक्टर-07 भिलाई को दिनांक 17.05.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
आरोपी का विवरण: 1. के. रवि कुमार, उम्र 29 वर्ष, निवासी सेक्टर-06 भिलाई, वर्तमान पता सेक्टर-07 भिलाई।
2. के. राजेश कुमार, उम्र 26 वर्ष, निवासी सेक्टर-06 भिलाई, वर्तमान पता सेक्टर-07 भिलाई।
जप्त सामग्री: 1. प्रकरण से संबंधित दस्तावेज एवं बैंकिंग लेनदेन संबंधी रिकॉर्ड, 2. चेक एवं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन संबंधी दस्तावेजी साक्ष्य।
















