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युवती से जबरदस्ती किया दुष्कर्म, गर्भवती होने पर कराया गर्भपात, आरोपी और धमकाने वाला उसका पिता गिरफ्तार

जर्बदस्ती शारीरिक संबंध बनाने से पीडिता हुई गर्भवती…आरोपी द्वारा पीडिता का आर्बोशन का टेबलेट खिलाकर गर्भपात कराया…आरोपी व उसका पिता पीडित पक्ष को दे रहा था धमकी…आरोपीयो को भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर…

 

 

बिलासपुर। प्रार्थीया द्वारा दिनांक 03.05.2026 को थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि आरोपी बलराम साहू पीडिता के साथ जर्बदस्ती शारीरिक संबंध बनाया था, जिस पर पीडिता गर्भवती हो गयी थी।

आरोपी द्वारा पीडिता का आर्बोशन का टेबलेट खिलाकर गर्भपात कराया था तथा अपने पिता के साथ पीडिता के घर आकर परिजन को जान से मारने की धमकी दिये थे।

जिस पर अपराध पंजीबध्द कर थाना प्रभारी द्वारा तत्काल हालात से एसएसपी रजनेश सिंह को अवगत कराकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा डी.आर. टण्डन से मार्गदर्शन पाकर टीम गठित कर त्वरित कार्यवाही करते हुये आरोपी बलराम साहू व रमेश कुमार साहू को पकडकर थाना लाकर पूछताछ करने पर अपराध घटित कराना पाये जाने पर दोनो आरोपियों को गिरफतार कर दिनांक 04.05.2026 को माननीय न्यायालय न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

नाम आरोपी- 1. बलराम साहू पिता रमेश कुमार साहू उम्र 25 वर्ष निवासी मुढीपार सम्बलपुरी थाना बिल्हा जिला बिलासपुर (छ.ग.)

2. रमेश कुमार साहू पिता अजीत राम साहू उम्र 46 वर्ष निवासी मुढीपार थाना बिल्हा जिला बिलासपुर (छ.ग.)

थाना बिल्हा जिला बिलासपुर (छ.ग.)
अपराध क्रमांक- 240/2026 धारा – 64(1),89,331(1),351(3),3(5) भा.न्या.स. 06 पोक्सो एक्ट

प्रकरण की उक्त कार्यवाही में निरीक्षक तोपसिंह नवरंग, उनि जी.एल.चन्द्राकर, प्र.आर. 102 अमर चन्द्रा, आरक्षक 1431 अर्जुन जांगडे व आर. 1390 संतोष मरकाम की अहम भूमिका रही।

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